चौंतीस पन्ने, ग्यारह बिना तारीख़: WFI की ट्रायल-फाइल में वह क्लॉज़ कभी लिखा ही नहीं गया
**मुख्य उत्तर:** WFI की 2017 आरटीआई फाइल में कोटा विजेता पहलवानों को सलेक्शन ट्रायल से छूट देने का कोई लिखित आधार, कोई मेडिकल एग्ज़ेम्प्शन क्लॉज़ और कोई नामित हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी दर्ज नहीं था। 34 पन्नों के जवाब में 11 पन्ने बिना तारीख़ के थे। **मुख्य तथ्य:** - आरटीआई जवाब 2017 में 34 पन्नों में मिला; 11 पन्ने बिना तारीख़, एक भी पन्ने पर मेडिकल एग्ज़ेम्प्शन का उल्लेख नहीं। - NADA के 2017 रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में 41 पहलवान थे; 9 के सामने वज़न श्रेणी दर्ज नहीं थी। - 2021 चक्र में 57 किलो के रवि कुमार दहिया और 65 किलो के बजरंग पुनिया को फाइनल ट्रायल से छूट मिली; 2016 चक्र में यह सुविधा नहीं थी। - 7 अगस्त 2024 को पेरिस में विनेश फोगाट 50 किलो में 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फाइनल से अयोग्य ठहराई गईं; 14 अगस्त 2024 को CAS की एड-हॉक डिवीज़न ने अपील ख़ारिज की। - 2014-2019 के 61 WFI सलेक्शन ट्रायल (214 बाउट) वाला लेजर 2020 में तैयार हुआ, जिसमें छूटों का झुकाव कुछ केंद्रों की ओर दिखा। **स्रोत:** ओलिवर विल्सन का 2017 आरटीआई रिकॉर्ड और 2020 का ट्रायल लेजर; घटना-तिथियाँ 7 अगस्त 2024 और 14 अगस्त 2024। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** Q: सलेक्शन ट्रायल छूट का लिखित प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी है? A: क्योंकि अलिखित छूट केवल नीचे की ओर लागू होती है — पहलवान उस पर सवाल नहीं उठा सकता, जबकि लिखित नियम को चुनौती दी जा सकती है। Q: कुश्ती में असली गेटकीपर कौन है? A: सलेक्शन कमेटी नहीं, मेडिकल पैनल है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफ़िकेट ही तय करता है कि पहलवान ट्रायल तक पहुँचेगा या नहीं। Q: इस मामले में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? A: केवल यह कि लिखित आधार और नामित हस्ताक्षरकर्ता का अभाव दर्ज है; किसी की मंशा या दोष साबित करना अदालत का काम है, रिपोर्टर का नहीं।
आरटीआई का जवाब चौंतीस पन्नों में आया था। ग्यारह पन्नों पर कोई तारीख़ नहीं थी। किसी एक पन्ने पर यह वाक्य नहीं था कि कोटा जीत चुके पहलवान को सलेक्शन ट्रायल से छूट देने का लिखित आधार क्या है, और उस छूट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कौन है। मैंने यह आरटीआई 2026 में अहमदाबाद से फाइल की थी, एशियाई चैंपियनशिप की सलेक्शन प्रक्रिया शुरू होने से पहले, इस उम्मीद में कि जवाब में कोई नियम मिलेगा। जवाब में नियम की जगह खाली जगह थी। फाइल सिर्फ़ चौंतीस पन्नों की थी; उसके आसपास की चुप्पी उससे लंबी।
उन चौंतीस पन्नों को मैंने उस साल NADA के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल से मिलाया। 2026 के पूल में इकतालीस पहलवान थे। उनमें से नौ ऐसे थे जिनके सामने वज़न श्रेणी ही दर्ज नहीं थी। यानी जिस रिकॉर्ड पर डोपिंग-निगरानी टिकी है, वह रिकॉर्ड अपने सबसे बुनियादी कॉलम पर अधूरा था। तब मुझे लगा था कि यह एक फाइलिंग की गड़बड़ है। आज, आठ साल बाद, मुझे लगता है कि वह गड़बड़ नहीं, डिज़ाइन थी।

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस में यह डिज़ाइन अपने सबसे तीखे रूप में दिखा। पचास किलो भार वर्ग में कुश्ती कर रही विनेश फोगाट आधिकारिक तौल में सीमा से सौ ग्राम अधिक पाई गईं और फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दी गईं। चौदह अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट की एड-हॉक डिवीज़न ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी। इस घटना पर जो कुछ लिखा गया, उसका बड़ा हिस्सा एक खिलाड़ी के शरीर और उसके फ़ैसले के इर्द-गिर्द रहा। मेरी दिलचस्पी उस काग़ज़ में है जो उस तौल से पहले किसी मेडिकल पैनल ने भरा था, और उस हस्ताक्षर में है जो उस काग़ज़ के नीचे था।
क्योंकि कुश्ती में शरीर कभी खिलाड़ी का निजी मामला नहीं रहा। वह एक प्रशासनिक चर है। उसे ऊपर-नीचे किया जाता है, उसका हिसाब रखा जाता है, और उस हिसाब पर किसी का दस्तख़त होता है। सवाल यह नहीं है कि वज़न काटना कठिन है। सवाल यह है कि जब वह कटाई विफल होती है, तो उस विफलता का रिकॉर्ड किसके पास जाता है।
ट्रायल से छूट कोई एहसान नहीं, एक प्रशासनिक निर्णय है — और इसी निर्णय के पास आज तक कोई प्रकाशित प्रोटोकॉल नहीं है।
सलेक्शन ट्रायल की संरचना सीधी है। कोटा जीतने वाला पहलवान अगर फ़ॉर्म में है, तो उसे फ़ाइनल ट्रायल से छूट मिल सकती है, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय सर्किट के लिए ताज़ा रहे। 2026 के चक्र में टोक्यो जाने वाले दो कोटा विजेताओं को यह छूट मिली थी — 57 किलो में रवि कुमार दहिया और 65 किलो में बजरंग पुनिया। दहिया ने वहाँ रजत जीता, पुनिया ने कांस्य। 2026 के चक्र में यही सुविधा नहीं दी गई थी। दो चक्रों के बीच यह बदलाव किस नियम के तहत हुआ, इसका कोई लिखित जवाब मेरे पास आज भी नहीं है। मेरी सलेक्शन फाइल में वह पन्ना है जहाँ छूट का उल्लेख है; वह पन्ना नहीं है जहाँ छूट का आधार लिखा हो।
यह अंतर छोटा नहीं है। एक लिखित नियम ऊपर की ओर भी लागू होता है — उसे चुनौती दी जा सकती है, उस पर सवाल पूछा जा सकता है, उसे अदालत में रखा जा सकता है। एक अलिखित नियम सिर्फ़ नीचे की ओर लागू होता है। पहलवान को बताया जा सकता है कि छूट नहीं मिलेगी; पहलवान यह नहीं पूछ सकता कि क्यों मिली या क्यों नहीं मिली।
तारीख़ों ने सबसे पहले असहमति जताई; खेल कानून में तारीख़ें इकबाल होती हैं।
2026 के बाद इस खेल का असली मैदान मैट नहीं रहा। अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, आरोप लगे, कमेटियाँ बनीं, रिपोर्टें दाखिल हुईं। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फेडरेशन का निलंबन टाँग दिया। 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को निलंबित किया। एक एड-हॉक पैनल बना, चुनाव हुए, रिटर्निंग ऑफ़िसर की मेज़ पर काग़ज़ात पहुँचे, अदालतों में याचिकाएँ दाखिल हुईं। जिस पाठक ने इस पूरे दौर को सिर्फ़ टीवी बहसों से देखा, उसके लिए यह एक राजनीतिक कहानी है। जिसने फाइलें खोलीं, उसके लिए यह एक प्रशासनिक कहानी है — और उस कहानी का मुख्य पात्र कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुपस्थित क्लॉज़ है।
मैं पिछले चौदह साल से मैट देख रहा हूँ, और इस दौर में मैंने जो सबसे उपयोगी आदत बनाई, वह यह है कि मैं हर बहस के बाद यह पूछता हूँ — इस दावे के पीछे कौन सा दस्तावेज़ है, उसकी तारीख़ क्या है, और उस पर किसका दस्तख़त है। इस एक आदत ने मेरे काम के तीन-चौथाई हिस्से को सिर्फ़ इसलिए ख़त्म कर दिया कि उसके पीछे काग़ज़ नहीं था।

मैं ट्रायल लेजर खोलने गया था, जोड़ की उम्मीद में; वहाँ पूरा सीज़न बहानों का पड़ा था।
2026 में, जब राष्ट्रीय शिविर मार्च में बंद हो गए और स्टेडियम खाली खड़े थे, मैंने 2026 से 2026 के बीच के इकसठ WFI सलेक्शन ट्रायल की एक स्प्रेडशीट बनाई — कुल 214 बाउट। उसके ऊपर मैंने NADA के व्हेयरअबाउट्स नोटिस चढ़ाए, और उसके ऊपर रेलवे, सेना और राज्य पुलिस की नौकरी की शर्तें, जो एक अस्थायी निलंबन को भी सेवा समाप्ति का आधार मानती हैं। जो तस्वीर बनी, वह यह थी कि एक अनसुलझा डोपिंग मामला पहलवान से मेडल नहीं, पहले उसकी तनख़्वाह छीनता है। और यह सब एक ऐसी प्रक्रिया में होता है जिसकी समय-सीमा किसी नियम में दर्ज नहीं।
मैंने वह चार हज़ार पाँच सौ शब्दों का लेख पहली डेडलाइन से नौ दिन देर से दिया, क्योंकि मैं पन्नों के नंबर दोबारा जाँच रहा था। उस देरी ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो आज भी मेरे काम की रीढ़ है — नियम, रिकॉर्ड, उपचार, इसी क्रम में। और उसने यह भी सिखाया कि तर्क के साथ डेटासेट प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि टेबल उस खंडन को भी झेल जाती है जिसे एक वाक्य नहीं झेल सकता।
उसी लेजर से एक और बात निकली जो मैंने तब पूरी तरह नहीं समझी थी। छूटें बिखरी हुई नहीं थीं। वे कुछ ख़ास हलकों में, कुछ ख़ास कोचिंग केंद्रों के इर्द-गिर्द, कुछ ख़ास नामों के साथ जमा हो रही थीं। एक प्रणाली में जहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, छूट का बार-बार एक ही दिशा में गिरना संयोग नहीं होता। यह एक पैटर्न होता है, और पैटर्न कभी खुद को नहीं समझाता — उसे किसी को समझाना पड़ता है।
क्लॉज़ 11.3 अनुलग्नकों में दफ़्न था, जहाँ अनुबंध इकबालिया बयान देते हैं।
2026 में सोनीपत के एक 74 किलो के पहलवान ने मुझे चौदह पन्नों के फ़्रैंचाइज़ अनुबंध की फोटो भेजी थी। उसने कोई शिकायत नहीं लिखी थी, कोई भाषण नहीं दिया था। सिर्फ़ फोटो भेजी थी, सात महीने की बकाया रकम के साथ। क्लॉज़ 11.3 कहता था कि चोट का भुगतान तभी होगा जब फ़्रैंचाइज़ द्वारा नियुक्त फ़िज़िशियन क्लियरेंस दे — स्वतंत्र डॉक्टर नहीं, फ़्रैंचाइज़ का अपना डॉक्टर। मुझे वही काग़ज़ तीन और पहलवानों के पास मिला। लेख प्रकाशित हुआ, तीन हफ़्तों में दो समझौते हुए, और मेरे मूल स्रोत को छह लाख में से चार लाख बीस हज़ार वापस मिले।
यह मामला कुश्ती के शरीर-प्रबंधन का सबसे साफ़ उदाहरण है। जहाँ भी पहलवान का शरीर दाँव पर लगा है — चोट, वज़न, फिटनेस, मेडिकल क्लियरेंस — वहाँ हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति वही होता है जिसका उस शरीर से वित्तीय हित जुड़ा है। यह एक संरचनात्मक टकराव है, और इसे किसी एक फेडरेशन या किसी एक लीग की नैतिक कमज़ोरी कहकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसे डिज़ाइन बदलकर ठीक करना पड़ेगा — स्वतंत्र हस्ताक्षरकर्ता, प्रकाशित रिपोर्ट, तय समय-सीमा।
तौल कक्ष में यही संरचना सबसे नंगी हो जाती है। सुबह का आधिकारिक तौल एक बाइनरी घटना है: पास या फेल। उसके पीछे जो हफ़्तों की कटाई, डिहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन प्रोटोकॉल और मेडिकल निगरानी होती है, वह सब उस एक रीडिंग में गायब हो जाती है। और जब वह रीडिंग गलत आती है, तो जवाबदेही उस पहलवान पर गिरती है जिसका शरीर वहाँ खड़ा है, उस पैनल पर नहीं जिसने उसे वहाँ तक पहुँचने की मंज़ूरी दी।
एक अधूरा रिकॉर्ड तटस्थ रिकॉर्ड नहीं होता; वह अपने आप में एक बयान होता है।
2026 के NADA पूल के वे नौ नाम, जिनके सामने वज़न श्रेणी दर्ज नहीं थी, मेरे लिए आज भी सबसे चुभने वाला डेटा पॉइंट हैं। क्योंकि डोपिंग-निगरानी का पूरा तर्क यह है कि किस श्रेणी का खिलाड़ी कब, कहाँ, कितना वज़न लेकर मिलेगा — यह पहले से दर्ज हो। अगर श्रेणी ही दर्ज नहीं, तो निगरानी काग़ज़ी है। और काग़ज़ी निगरानी का असर यह होता है कि जो खिलाड़ी सिस्टम के हाशिये पर है, उसके लिए नियम सख़्त है; जो केंद्र में है, उसके लिए नियम लचीला।
यहीं पर मुझे अपने पेशे की एक सीमा दिखती है। मैं बता सकता हूँ कि कौन सा पन्ना गायब है, किस तारीख़ का जवाब नहीं आया, किस क्लॉज़ में हस्ताक्षरकर्ता का नाम नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि उस गायब पन्ने के पीछे किसकी मंशा थी। मंशा साबित करना अदालत का काम है, और मेरा काम यह गिनना है कि चुप्पी कितनी लंबी थी — क्या माँगा गया, कब माँगा गया, किससे माँगा गया, क्या वापस आया, और नियम क्या कहता था।
यही वजह है कि 2026 के बाद की हर बहस में मैं व्यक्तियों की जगह प्रक्रिया पर लौटता हूँ। एक आरोप पत्र अदालत में एक दस्तावेज़ है, कोई निष्कर्ष नहीं। एक मुकदमा एक प्रक्रिया है, कोई फ़ैसला नहीं। और बरी होना किसी को निर्दोष साबित करने का पर्याय नहीं — वह सिर्फ़ यह बताता है कि अभियोजन अपना बोझ नहीं उठा सका। जो लोग इन तीन वाक्यों को अलग-अलग रखना नहीं सीखते, वे कुश्ती की इस पूरी कहानी को या तो सफ़ाई का नाटक बना देंगे या सज़ा का। दोनों में रिकॉर्ड खो जाता है।
जो आलोचक इसे एक व्यक्ति की कहानी मानते हैं, वे सबसे ज़रूरी काग़ज़ छोड़ देते हैं — वह काग़ज़ जो छूट देता है, और वह जगह जहाँ हस्ताक्षर होना चाहिए था।
मेरी असहमति इस पूरे विवाद के फ़्रेम से है। दोनों तरफ़ के तर्क एक ही धुरी पर घूमते हैं: कौन सही था, कौन ग़लत, किसने क्या कहा। यह टेलीविज़न के लिए अच्छा फ़्रेम है और प्रशासन के लिए बेकार। क्योंकि अगर कल वह व्यक्ति हट भी जाए, तो वह अनुपस्थित क्लॉज़ अपनी जगह खड़ा रहेगा। छूट का अधिकार फिर भी किसी कमरे में, किसी बंद दरवाज़े के पीछे, बिना दर्ज आधार के इस्तेमाल होगा।
दूसरी बात जो आलोचक मिस करते हैं, वह है मेडिकल पैनल की जगह। सबकी नज़र सलेक्शन कमेटी पर है। लेकिन असली गेटकीपर वह पैनल है जो फिटनेस सर्टिफ़िकेट देता है, क्योंकि वह सर्टिफ़िकेट तय करता है कि पहलवान ट्रायल में पहुँचेगा भी या नहीं। सलेक्शन कमेटी उन लोगों में से चुनती है जो उसके सामने पहुँचते हैं। उस पहुँचने की शर्त पर किसी की नज़र नहीं जाती। उस पैनल की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति का तरीक़ा, उसकी रिपोर्ट का प्रारूप — यह सब कभी सार्वजनिक नहीं हुआ।
तीसरी बात, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा बहस मिलती है: पारदर्शिता अपने आप सुरक्षा नहीं है। सलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर डाल दीजिए, लेकिन तौल-प्रक्रिया और वज़न-प्रबंधन की मेडिकल निगरानी वैसी ही रही, तो खिलाड़ी का शरीर वैसे ही दाँव पर रहेगा। काग़ज़ खुलने से शरीर नहीं बचता। शरीर तब बचता है जब उस काग़ज़ के नीचे किसी ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर हो जिसका नुक़सान होने पर कुछ जाता हो।
और इस पूरे ढाँचे में एक इंसान भी है, जिसे मैं लगभग हर लेख में रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्लॉज़ अपने आप में किसी शरीर पर कुछ नहीं करता — उसे कोई लागू करता है। सोनीपत का वह 74 किलो का पहलवान आज भी मेरे फ़ोन में है। उसने कभी मुझे कोई बयान नहीं दिया जो छापने लायक हो। उसने एक फोटो भेजी थी, चौदह पन्नों की, और सात महीने इंतज़ार किया था। मेरे लिए वही इस पूरी कवरेज की सबसे साफ़ लाइन है: उसने भाषण नहीं दिया, उसने काग़ज़ भेजा।
अब वह सवाल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है — क्या कुछ बदला? कुछ बदला है। निलंबन हुआ, चुनाव हुआ, अदालतें चलीं, काग़ज़ात सार्वजनिक हुए। लेकिन जब मैं अपनी नौ सौ से ज़्यादा फाइलों का संग्रह खोलता हूँ और सलेक्शन-ट्रायल वाले हिस्से में जाता हूँ, तो वहाँ वही खाली जगह मिलती है। आज तक किसी फेडरेशन ने एक ऐसा दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं किया जिस पर लिखा हो: छूट किन परिस्थितियों में दी जाएगी, कौन तय करेगा, किस आधार पर, और हस्ताक्षर करने वाले का नाम क्या है।

अगले ओलंपिक चक्र की पहली सलेक्शन फाइल इस देश की कुश्ती प्रशासन के लिए असली परीक्षा होगी — और वह परीक्षा मैट पर नहीं, रिटर्निंग ऑफ़िसर की मेज़ से तीन कमरे दूर एक अलमारी में होगी।
मेरी माँगें तीन हैं, और तीनों काग़ज़ की हैं। पहली, छूट का एक प्रकाशित प्रोटोकॉल, तारीख़ और हस्ताक्षरकर्ता के नाम के साथ। दूसरी, मेडिकल पैनल की संरचना और उसकी रिपोर्ट का प्रारूप सार्वजनिक, ताकि पता चले कि फिटनेस का फ़ैसला कौन और किस आधार पर लेता है। तीसरी, वज़न-प्रबंधन और तौल-पूर्व निगरानी का लिखित प्रोटोकॉल, जिसमें विफलता की स्थिति में जवाबदेही पहलवान पर नहीं, उस प्रक्रिया पर तय हो जो उसे वहाँ तक लाई।
इन तीन काग़ज़ों के बिना हर नया फ़ैसला वही पुरानी खाली जगह भरेगा। और अगली बार जब कोई पहलवान सौ ग्राम से चूकेगा, तो हम फिर उसके शरीर को देखेंगे — उस हस्ताक्षर को नहीं जो उस शरीर को वहाँ तक लाने की मंज़ूरी थी। सवाल यह नहीं है कि फाइल में क्या लिखा था। सवाल यह है कि फाइल में जो नहीं लिखा गया, उसकी जवाबदेही कौन लेगा।
